उत्तराखंड में पब्लिक ट्रासपोर्ट के लिए गाइडलाइन (Uttarakhand Public Transport Guideline) जारी हो गई है। दो मिनट में पढ़िए पूरी गाइडलाइन
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राज्य समीक्षा डेस्क
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Image: Guidelines issued for public transport in Uttarakhand
देहरादून: उत्तराखंड में अब पब्लिक ट्रासपोर्ट के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। सभी वाहन स्वामियों, वाहन चालकों और यात्रियों द्वारा उत्तराखण्ड अन्तर्राज्यीय और अन्तर्जनपदीय आवागमन के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। आप भी पढ़िए उत्तराखंड में पब्लिक ट्रासपोर्ट के लिए गाइडलाइन पूरे नियम
1-राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत के आधार पर वाहनों के संचालन की अनुमति होगी
2- वाहनों संचालकों द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय किराया ही लिया जाएगा।
3- प्रत्येक यात्रा प्रारम्भ करने से पहले और बाद में पूरे वाहन का सैनिटाईजेशन किया जायेगा।
4- वाहन के चालक परिचालक द्वारा फेस मास्क, ग्लब्स का उपयोग किया जायेगा।
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5- अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय यात्रा करने वाले वाहनों में यात्रियों के प्रवेश के दौरान थर्मल स्केनिंग होगी। इसके साथ ही हैण्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की जाएगी।
6- वाहन चालक परिचालक एवं यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जायेगा।
7- वाहन चालक परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
8 वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री द्वारा मास्क का उपयोग किया जायेगा।
9- यात्रा करते समय पान, तम्बाकू गुटका एवं शराब आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में थूकना दण्डनीय होगा।
10 किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण दिखने पर वाहन चालक द्वारा उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने या फिर स्वास्थ्य केन्द्र को दी जायेगी।
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11 अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों को वेबसाईट http://smancitydehradun.uk.gov.in/ pravasi-registration पर पंजीकरण कराना होगा।
12- बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी के ड्राईवर, कन्डक्टर और हैल्पर) को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT-PCR Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
13- राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे उन्हें RT-PCR की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन उन्हें Smary City के epass web portal {http://smartcity dairadun.uk.gov.in) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
14- जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों को (RT-PCR) नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा।