Advertisement
Triyuginarayan - World’s Most Divine Wedding Destination
Couples are choosing the sacred land of Lord Shiva’s wedding to begin their own love stories.
Example Ads Media
नैनीताल: चारधाम यात्रा को लेकर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। दरअसल आज हाईकोर्ट में चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने चारों धाम में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने व दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। अब साफ है कि कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोकटोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। कोर्ट के आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सरकार का पक्ष रखा । उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी। उन्होंने आगे कहा की वर्तमान समय मे प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं, इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा हुआ है, इसलिए जितने भी श्रद्धालू आ रहे हैं, सबको दर्शन करने की अनुमति दी जाए। आखिरकार अब कोर्ट ने चार धाम में सीमित श्रद्धालुओं की संख्या पर रोक हटा दी है और अब श्रद्धालु बेरोकटोक चार धाम यात्रा पर जा सकते हैं।
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी, 2 मिनट में पढ़िए