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यहां पर एक शराब विक्रेता के ऊपर ग्राहक को विदेशी मदिरा की बोतल की कीमत से 10 रुपये अधिक लेने के मामले में 27 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। जी हां, जिला उपभोक्ता आयोग ने अनुज्ञापी/प्रबंधक को मदिरा की बोतल पर अधिक लिए दस रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने और मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अधिवक्ता फीस व शिकायत खर्च के 20 हजार रुपये और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 25 लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के भी आदेश दिए हैं।
बता दें कि दुकानदार द्वारा बेची गई शराब की बोतल की कीमत 780 रुपए थी मगर दुकानदार द्वारा ग्राहक से 790 रुपए लिए गए। ऐसे में शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमित कुमार ने आयोग में ग्राम धनौरी में स्थित मदिरा की दुकान के अनुज्ञापी अशोक कुमार के खिलाफ शिकायत दायर की, जिसमें बताया कि 19 सितंबर 2019 को वह दुकान पर रायल चैलेंज ब्रांड की एक बोतल खरीदने के लिए गया था। बोतल की कीमत 780 रुपये थी, जबकि दुकान पर कार्यरत कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से डेबिट कार्ड के माध्यम से 790 रुपये लिए थे। बोतल पर अंकित मूल्य से दस रुपये अधिक लेने का विरोध किया, तो दुकान के कर्मचारी ने उससे अभद्र व्यवहार किया था। शिकायत पर एकपक्षीय सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्य अंजना चड्डा व विपिन ने विदेशी मदिरा की दुकान के अनुज्ञापी और प्रबंधक को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया और 27 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया।