रुद्रपुर में मकान में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, दो विदेशी महिलाओं समेत तीन लोग गिरफ्तार, आपत्तिजनक चीजें हुईं बरामद
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अनुष्का ढौंडियाल
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Image: Two Bangladeshi women arrested in Rudrapur
रुद्रपुर: उत्तराखंड देह व्यापारियों का गढ़ बन रहा है। एक बार फिर यहां से देह व्यापार से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है।
Call girl arrested in Rudrapur
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने देह व्यापार करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है।एसओजी प्रभारी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने बृहस्पतिवार को दो बांग्लादेशी महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फुलसुंगा, ट्रांजिट कैंप में एक मकान में अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। उनके पास से बांग्लादेशी मुद्रा, बांग्लादेशी पासपोर्ट के अलावा कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है।एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा किया।उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एसओजी प्रभारी ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम के साथ सावित्री कॉलोनी फुलसुंगा, ट्रांजिट कैंप में एक महिला के मकान में छापा मारा था। वहां पर एस्कॉर्ट सर्विस नाम से अनैतिक कार्य करने की सूचना भी मिल रही थी। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर ली गई है।
बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में दूतावास से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है। आईबी के अलावा एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को भी सूचित किया जा रहा है। पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री के साथ तीन पासपोर्ट, बांग्लादेशी मुद्रा, तीन पैन कार्ड, सात मोबाइल, एक कार, विजिटिंग कार्ड होल्डर एल्बम, 28,700 रुपये, सोने की चेन, तीन आधार कार्ड, एक स्कूटी, बरामद की है। बताते चलें कि आरोपी लंबे समय से रुद्रपुर, किच्छा, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर आदि क्षेत्रों में एस्कॉर्ट सर्विस मसाज सेंटर के नाम पर फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन देह व्यापार का धंधा चला रहे थे। यह व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को तस्वीरें साझा किया करते थे और उसके बाद ग्राहकों के पास लड़कियों को भेजा करते थे। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से युवतियों के फोटो लोगों को भेजे जाते थे और ग्राहक के तय होने पर उसे 8000 से लेकर 15,000 रुपये तक में युवती उपलब्ध कराई जाती थी। पुलिस ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 और विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दी है।