उत्तराखंड: घर में बार खोलने के लिए मिला पहला लाइसेंस, जान लीजिए इसके नियम

बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
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Uttarakhand Home Mini Bar License: Uttarakhand Home Mini Bar License How to Apply
Image: Uttarakhand Home Mini Bar License How to Apply

देहरादून: उत्तराखंड में अब आप घर में मिनी बार खोल सकते हैं। राज्य सरकार ने घर में मिनी बार लाइसेंस नीति को मंजूरी दे दी है।

Uttarakhand Home Mini Bar License All Details

हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। खैर अब उत्तराखंड में कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा। उत्तराखंड में पहला घरेलू बार लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बार की शराब नीति में नई व्यवस्था की गई है। घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए आपको 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस देनी होगी। इसके अलावा हर साल लाइसेंस का रिनोवेशन कराना होगा। राज्य सरकार ने ‘होम मिनी बार लाइसेंस नीति’ को मंजूरी दे दी है।जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने मीडिया को बताया कि अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया था। इसे जारी कर दिया गया है। आगे जानिए नियम

आप एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब रखी जा सकती है। इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, साथ ही शराब के शौकीनों को बार खोलने का अधिकार मिल जाएगा। नई आबकारी नीति 2023-24 कुछ समय पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन घर में बार खोलने का पहला लाइसेंस अब जारी हुआ है। घर में बार खोलने के लिए आबकारी नीति में दी गई औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इन्हें पूरा करने के बाद आबकारी विभाग निजी उपयोग के लिए बार का लाइसेंस जारी करेगा। बार का लाइसेंस लेने वाले को हर साल 12 हजार रुपये बतौर फीस जमा करने होंगे। लाइसेंस लेने वाला शख्स एक निश्चित मात्रा में शराब अपने घर में रख सकता है। लाइसेंस लेने वाले को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि बार परिसर में 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।