पहाड़ में पुलिस का बड़ा एक्शन, गुंडा एक्ट में 9 बदमाश जिला बदर..जानिए सभी के नाम

नैनीताल में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर किया। पढ़ें पूरी खबर।
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Goonda Act Uttarakhand: 9 miscreants banished from the district under the Goonda Act
Image: 9 miscreants banished from the district under the Goonda Act

नैनीताल: जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था को सख्त बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एक अहम कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 9 आरोपियों को गुंडा घोषित करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।

9 miscreants banished from the district under the Goonda Act

प्रशासनिक आदेश के अनुसार जिन आरोपियों को जिला बदर किया गया है, उनमें राहुल पुत्र रमेश (बंबाघेर, थाना रामनगर) – जुआ अधिनियम के 7 व गैंगस्टर एक्ट का 1 मुकदमा, संजय आर्य पुत्र रमेश चंद्र (बागजाला, थाना काठगोदाम) – आबकारी, एनडीपीएस व आईपीसी के 13 मुकदमे, अनुज राज सिंह पुत्र रमेश सिंह (चोरपानी, थाना रामनगर) – आईपीसी के 4 व शस्त्र अधिनियम का 1 मुकदमा, शाहिद पुत्र मोहम्मद रफी (खताड़ी, रामनगर) – आईपीसी के 4 मुकदमे, कौशल चिलवाल पुत्र राजेंद्र चिलवाल (इंदिरा कॉलोनी, रामनगर) – आईपीसी के 5 मुकदमे, सलमान पुत्र रईस अहमद (थाना बनभूलपुरा) – आर्म्स एक्ट, आईपीसी व एनडीपीएस के विभिन्न मुकदमे, मोहसिन पुत्र नासिर (पप्पू का बगीचा, बनभूलपुरा) – एनडीपीएस के कई मुकदमे, शादाब पुत्र सज्जाद (थाना बनभूलपुरा) – आर्म्स एक्ट व आईपीसी के 7 मुकदमे तथा प्रदीप सागर अमन पुत्र पूरनचंद सागर (लामाचौड़, थाना मुखानी) – एनडीपीएस, आबकारी व आईपीसी के 9 मुकदमे दर्ज हैं।

भय एवं असुरक्षा का माहौल

प्रशासन के अनुसार इन सभी व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास गंभीर है और इनकी गतिविधियां क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही थीं। इसी आधार पर इन्हें 6 महीने के लिए जनपद नैनीताल की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। आगे पढ़िए

जांच के दौरान वर्तमान गतिविधियों में सुधार पाए जाने पर प्रशासन ने कुछ आरोपियों को राहत भी दी है। शनि बाबू पुत्र राम सुरेश बाबू (निर्मल कॉलोनी, लालकुआं), संजय बिनवाल पुत्र कुंदन सिंह (राजीव नगर, थाना लालकुआं), हिमांशु शाही पुत्र गौरव शाही (दुगई स्टेट, थाना भवाली), सूरज कुमार पुत्र कालूराम (देवलचौड़) तथा मोहम्मद आबिद पुत्र शब्बीर (थाना कालाढूंगी) के विरुद्ध चल रहे गुंडा एक्ट के नोटिस को निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया है कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। वहीं, जिन लोगों के व्यवहार में सुधार देखा जाएगा, उन्हें कानून के दायरे में राहत भी दी जाएगी।