उत्तराखंड में बीते साल ममता देवी हत्याकांड हुआ था। इस मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया गया है।
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रश्मि पुनेठा
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Image: court decision about champawat case
चम्पावत: बीते साल यानी जून 2017 में उत्तराखंड में ममता देवी हत्याकांड से हड़कंप मच गया था। अब इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में दोषी पति को उम्रकैद की सजा दी गई है। डेढ़ साल से भी कम वक्त में कोर्ट ने इस मामले में सजा का ऐलान कर दिया।
आपको बता दें कि बीते साल चंपावत से 28 किलोमीटर दूर अमोड़ी गांव के चमठोला में ममता देवी की हत्या की गई थी। इसके बाद से गांव में सनसनी फैल गई थी। धीरे धीरे ये खबर चमठोला से पूरे उत्तराखंड में फैल गई थी। मामले में ममता देवी के पति ईश्वरी दत्त भट्ट को आरोपी बनाया गया था। अब जानिए ये पूरा केस क्या था।
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दरअसल ईश्वरी दत्त भट्ट ने अपनी पत्नी ममता देवी को घर में कुल्हाड़ी से काट दिया था और मौत के घाट उतार दिया था। दो मासूम बच्चों की मां ममता देवी की हत्या से पूरा का पूरा गांव दहल गया था।
इस मामले में ममता के ससुर जोगादत्त भट्ट ने तहरीर दी थी और चल्थी पुलिस चौकी में आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोपी ने कोर्ट में खुद कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है।
अलग अलग दस्तावेज, आरोपी के बयान, कई साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मानकर ईश्वरी दत्त भट्ट को हत्या का दोषी करार दिया गया।
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जिला सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने ईश्वरी दत्त को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। ईश्वरी दत्त भट्ट इस वक्त जिला जेल अल्मोड़ा में बंद है।
कुल मिलाकर कहें तो इस मामले में कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला सुना लिया गया है और दोषी ईश्वरी दत्त भट्ट को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है।