उत्तराखंड: स्कूल जा रही बच्ची से दुष्कर्म, दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

धर्मनगरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
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उत्तराखंड: Uttarakhand ten year imprisonment for  molestation accused
Image: Uttarakhand ten year imprisonment for molestation accused

हरिद्वार: देवभूमि में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में किशोरी संग रेप के आरोपी को कोर्ट ने दस साल के सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को 50 हजार रुपये बतौर जुर्माना भरने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामला 2017 का है। दो साल पहले 2 जनवरी 2017 को घर से स्कूल के लिए निकली 16 वर्षीय नाबालिग लापता हो गई थी। बच्ची स्कूल से घर नहीं लौटी तो उसके परिजन स्कूल पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी बच्ची नहीं मिली। स्कूल बंद हो चुका था। परिजनों ने उसे जगह-जगह तलाशा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 7 जनवरी को बच्ची आरोपी विक्रम के पास से बरामद हुई। पुलिस को दिए बयान में बच्ची ने बताया कि आरोपी विक्रम ने उसके साथ कई बार हैवानियत की।

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मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टी हुई थी। रानीपुर पुलिस ने आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी बिहार का रहने वाला है, उसके खिलाफ पोक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से दस गवाह पेश किए गए थे। दोनों पक्षों की तरफ से पेश सबूतों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। दुष्कर्म के आरोपी को उसकी करनी की सजा मिलने के बाद बच्ची के परिजन संतुष्ट दिखे, उन्होंने न्याय प्रक्रिया पर भरोसा होने की बात कही।