उत्तराखंड हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस, अमनमणि को ओमप्रकाश ने कैसे जारी किया पास?

लगता है अमनमणि त्रिपाठी वाला कांड अभी शआंत नहीं होने वाला। उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) में अब इस मामले की गूंज है।
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Uttarakhand High Court: Tripathi case notice Uttarakhand High Court notice to government
Image: Tripathi case notice Uttarakhand High Court notice to government

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी मामले में उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है कि आखिर यूपी के विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा पास कैसे जारी करवाया गया? आखिर किन परिस्थितियों में पास जारी किया गया? हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या ओमप्रकाश इस पास को जारी करने के लिए अधिकृत थे? अगर वो अधिकृत नहीं थे तो सरकार ने ओम प्रकाश के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? हाईकोर्ट में आज अमनमणि त्रिपाठी को जारी किए गए पास के मामले में सुनवाई हुई। आपको पता होगा कि जिस दौरान ये पास जारी किया गया था उस दौरान प्रदेश में लॉकडाउन के मद्देनजर विशेष गाइडलाइन्स जारी की गई थीं। मुख्य सचिव ओमप्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने नियम कायदों को ताक पर रखकर अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को बद्रीनाथ यात्रा के लिए पास जारी किया था।

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इसके साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून, पौड़ी और चमोली के जिलाधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला कब का है
मामला दो मई का है, अमनमणि त्रिपाठी अपने 10 साथियों के साथ 3 इनोवा कारों में सवार होकर बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकले थे।
उनको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पित्र पूजन के नाम पर बद्रीनाथ जाने का पास दिया गया था।
कर्णप्रयाग में उनके काफिले को रोका और नियमों का हवाला देकर वापस भेज दिया था।
इसके बाद मुनि की रेती पुलिस ने अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
सभी लोगों को यूपी में प्रवेश करते ही नजीबाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया।