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नैनीताल: उत्तराखंड में हवाई मार्ग से आने वाले प्रवासियों को अब जबरन पेड क्वारेंटीन में नहीं रहना होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रवासियों को पेड क्वारेंटीन करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सचिव नागरिक उड्डयन समेत प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा कि वो किसी यात्री की सहमति के बगैर उसे पेड क्वारेंटीन सेंटर नहीं भेज सकते। ऐसा करना सरासर गलत है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही हवाई यात्रा करने वाले प्रवासियों के लिए पेड क्वारेंटीन की अनिवार्यता लागू की थी। जिसके अनुसार हवाई यात्रा कर के प्रदेश पहुंचने वाले प्रवासियों को पेड क्वारेंटीन सेंटर में भेजा जा रहा था। इसके खिलाफ देहरादून के रहने वाले समाजसेवी उमेश शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी।