नैनीताल जिला प्रशासन ने कोविड कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यहां पांचवें चरण का कोविड कर्फ्यू 8 जून से 15 जून तक बढ़ाया गया है।
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Komal Negi
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Image: Nainital District Magistrate issued new guidelines
नैनीताल: नैनीताल जिला प्रशासन ने कोविड कर्फ्यू को लेकर अपनी नई गाइडलाइन जारी की है। यहां पांचवें चरण का कर्फ्यू 8 जून से 15 जून तक बढ़ाया गया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान कौन सी सेवाएं खुली रहेंगी और कौन सी पाबंदियां लागू रहेंगी, ये भी बताते हैं। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में गल्ला, सब्जी, दूध-मीट की दुकानें हर दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। स्टेशनरी, परचून और जनरल स्टोर हफ्ते में दो दिन 9 जून और 14 जून को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। टिंबर मर्चेंट और फोटो स्टेट की दुकानें 9 जून को खुलेंगी। रेडीमेड, दर्जी, चश्मे की दुकानें, साइकिल स्टोर और खाद्य पैकेजिंग की दुकानें 11 जून को खुलेंगी। कीटनाशक, खाद, बीज की दुकानें भी सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल स्टोर, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल पंप खुले रहेंगे।
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जिले में घरेलू गैस और टैंकर से पेयजल का वितरण भी होगा। बैंक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। उद्योगों पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मानकों का पालन करना होगा। जिले में शराब की दुकानें 11 और 14 जून को खुलेंगी। माल वाहकों को सामग्री लोड एवं अनलोड करने के लिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अनुमति दी गई है। इंटर स्टेट यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। प्रवासियों को 7 दिन तक क्वारेंटीन सेंटर में रहना होगा। शादी समारोह में 20 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। शव यात्रा में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। ट्रेन या हवाई जहाज से आने जाने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। रोगियों और उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी। मंडी में केवल किसान और रिटेलर ही आ सकते हैं। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट खाने की होम डिलीवरी कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को आवाजाही की छूट रहेगी।