कंपलीट गाइड लाइन जारी हो चुकी है। हम आपको पॉइंट दर पॉइंट बता रहे हैं कि क्या खुलेगा और क्या नहीं।
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Komal Negi
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Image: Curfew guidelines issued in Uttarakhand on June 14
देहरादून: उत्तराखंड में 22 जून तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इसे लेकर कंपलीट गाइड लाइन जारी हो चुकी है। हम आपको पॉइंट दर पॉइंट बता रहे हैं कि क्या खुलेगा और क्या नहीं।
वैक्सीनेशन का काम राज्य में जारी रहेगा। वैक्सीनेशन करवाने के लिए आवागमन हेतु आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं और सभी को अपने साथ आरटी पीसीआर रिपोर्ट रखनी होगी।
शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।
सभी शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास जारी रहेंगी।
समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की rt-pcr नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं आयुष सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी।
बैंक शाखाएं अब अपने समय के अनुसार खोल सकेंगी।
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान 16, 18 और 21 जून को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
सभी सब्जियों की दुकानेंम, दूध की डेरिया, मिठाई की दुकानें और फूलों की दुकानें दैनिक रूप से सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, और ढाबे केबल खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।
विक्रम ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।
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