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Untouched Trekking Routes in Kedar Himalaya, Uttarakhand
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अल्मोड़ा: अल्मोड़ा के बहुचर्चित भुवन जोशी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने चार हत्यारोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों के कृत्य को जघन्य बताते हुए ठोस दलील दी। कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि भुवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट से मौत का खुलासा हुआ था। अभियुक्तों ने जानबूझ कर मारपीट और हत्या जैसा जघन्य अपराध किया। वकील ने आरोपियों की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया। साथ ही ये भी कहा कि रिहा किए जाने पर आरोपी फरार हो सकते हैं, या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। यहां आपको पूरे पहाड़ को हिलाकर रख देने वाले भुवन जोशी हत्याकांड के बारे में भी बताते हैं। घटना 28 अप्रैल की है।