उत्तराखंड: युवक ने तोड़ी सगाई तो पंचायत बोली- 2 साल तक शादी मत करना, 40 हजार जुर्माना दो

रुड़की में युवक को सगाई तोड़ना पड़ा भारी, 2 साल तक शादी न करने का फरमान जारी, जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे जुर्माने के 40 हजार रूपए-
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Roorkee 2 years married: Panchayat decision in Roorkee regarding marriage
Image: Panchayat decision in Roorkee regarding marriage

रुड़की: हरिद्वार के रूड़की में गजब हो गया, यहां युवक ने सगाई तोड़ी तो युवक को बिरादरी पंचायत ने अजीबोगरीब फरमान सुना दिया है। जी हां, उत्तराखण्ड के हरिद्वार जिले के रुड़की में युवक द्वारा सगाई के बाद युवती से रिश्ता तोड़ने वाले को बिरादरी पंचायत ने एक अजीबो-गरीब फरमान सुनाया है। पंचायत के फरमान के मुताबिक अब युवक को अब दो साल तक शादी नहीं कर सकेगा। साथ ही युवक के परिवार पर जुर्माना भी ठोका गया है। यह जुर्माना युवती को मिलेगा। बिरादरी पंचायत ने युवक द्वारा सगाई तोड़ने के बाद उसकी शादी पर दो साल तक पाबंदी लगा दी है। और यदि वह या उसका परिवार पंचायत के फरमान का उल्लंघन करता है तो बिरादरी उसके परिवार का बहिष्कार करेगी। पंचायत ने युवक को न केवल 2 साल तक शादी करने का फरमान जारी किया है बल्कि उसके स्वजनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि युवती के स्वजन को दी जाएगी। चलिए आपको पूरे मामले की संक्षिप्त से जानकारी देते हैं।

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आपको बता दें कि रुड़की के एक गांव के निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता देवबंद निवासी एक युवक के साथ तय किया था। दोनों की रस्मोरिवाज से सगाई संपन्न भी हुई थी। छह माह बाद युवक ने युवती से रिश्ता तोड़ दिया। जब उनसे सगाई तोड़ने का कारण पूछा गया तब युवक पक्ष की ओर से रिश्ता तोड़ने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। वहीं अकारण सगाई टूटने से परेशान युवती के पिता ने रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत आसपास के बिरादरी के मौजिज व्यक्तियों की एक पंचायत बुलाई। पंचायत को पीड़ित ने सारी बात बताई। पंचायत में युवक व उसके स्वजन को बुलाया गया। पंचायत में युवक पक्ष द्वारा जब सगाई तोड़ने की ठोस वजह नहीं दी गई तब बिरादरी की पंचायत ने यह फरमान दे डाला। फरमान के मुताबिक लड़का 2 साल तक शादी नहीं कर सकता। वहीं पंचायत ने लड़के पक्ष के ऊपर 40 हजार का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।