अभी अभी: अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, नहीं होगी CBI जांच

अंकिता भंडारी ankita bhandari मर्डर केस की सीबीआई जांच नहीं होगी। ये फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनाया है। पढ़िए पूरी खबर
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ankita bhandari case uttarakhand: ankita bhandari murder case no cbi probe says uttarakhand high court
Image: ankita bhandari murder case no cbi probe says uttarakhand high court

नैनीताल: उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है।

No cbi probe in Ankita bhandari murder case

ये खबर नैनीताल हाई कोर्ट से आई है। कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड कों लेकर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हत्याकांड की CBI जाँच वाली याचिका कों ठुकराया है। हाईकोर्ट ने SIT जाँच परअपना विश्वास जताया है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जाँच CBI से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी। इससे पहले 26 नवम्बर को फैसले को रिजर्व कर दिया गया था और आज हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका ख़ारिज कर दी। हाईकोर्ट ने SIT की जाँच को सही बताया और ये भी कहा की इस मामले में CBI जाँच की जरुरत नहीं हैं