उत्तराखंड: तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया, 7 मस्जिदों पर लगा जुर्माना..2 को मिली वॉर्निंग

Haridwar masjid loudspeaker fine तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर सात मस्जिदों पर लगा 35 हजार जुर्माना, दो को दी चेतावनी
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Image: 7 mosques in Haridwar fined for loudspeakers

हरिद्वार: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

7 mosques in Haridwar fined for loudspeakers

इसी कड़ी में हरिद्वार में लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर प्रशासन ने सात मस्जिदों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एसडीएम पूरण सिंह राणा ने यह कार्रवाई की गई है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट और शासन के आदेश पर मस्जिदों पर लाउडस्पीकर स्थापित करने की शर्तों और प्रतिबंधों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी। बताया जा रहा है कि सात मस्जिदों में तय मानक से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए गए। इसकी पुष्टि जांच में हुई थी। थानाध्यक्ष पथरी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुड़की की जांच रिपोर्ट पर के नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर प्रत्येक मस्जिद पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थ दंड लगाने की कार्रवाई की गई है। आगे पढ़िए

एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बताया कि कटारपुर अलीपुर जामा मस्जिद के जमशेद अली, इबादुल्लाहीताला (किक्कर वाली) मस्जिद स्थित गुर्जर बस्ती पथरी के गुलाम नबी गुर्जर बस्ती, बिलाल मस्जिद स्थित निकट बस स्टैंड धनपुरा पदार्था के मोहम्मद मुस्तकीम, जामा मस्जिद स्थित ग्राम नसीरपुर कला के इब्राहिम नासिरपुर कला, जामा मस्जिद स्थित निकट झंडा चौक धनपुरा पदार्था के जुल्फिकार अली निवासी धनपुरा पदार्था, बिलाल मस्जिद स्थित ग्राम घोसीपुरा हरिद्वार के मोहम्मद मोहब्बत, साबरी जामा मस्जिद स्थित ग्राम घिस्सूपुरा हरिद्वार के मोहम्मद उस्मान गनी घिस्सूपुरा पर जुर्माना करने की कार्रवाई की गई है। जामा मस्जिद स्थिति इक्कड़ खुर्द के शराफत अली निवासी इक्कड़ खुर्द और मदीना मस्जिद स्थित मुस्तफाबाद उर्फ पदार्था लक्सर रोड हरिद्वार के मुबारक अली, तालिब हसन एवं मोहम्मद फारूक निवासी मुस्तफाबाद को मानकों का उल्लंघन करने पर चेतावनी जारी की गई है।