देहरादून में बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर वाहन चलाने वाले सुधर जाएं, अब होगी कड़ी कार्रवाई

कई बार डीलर की गलती से रजिस्ट्रेशन में ज्यादा वक्त लग जाता है, तो कई बार लोग खुद नई गाड़ी पर एप्लाई फॉर का पर्चा चिपकाकर सड़क पर उतर जाते हैं। ऐसा न करें।
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Dehradun Vehicle Registration: Action on without registration vehicle in Dehradun
Image: Action on without registration vehicle in Dehradun

देहरादून: नई गाड़ी हर किसी को जबर्दस्त किक देती है। यही वजह है कि गाड़ी का स्टेयरिंग हाथ में आते ही मन सड़क पर दौड़ने को मचलने लगता है, लेकिन जरा ठहरिए।

Action on without registration vehicle in Dehradun

ऐसा करने से पहले गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, नंबर प्लेट भी लगवा लें। ऐसा न करने पर आप पर हजारों रुपये का जुर्माना लग सकता है, एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। बात करें राजधानी देहरादून की तो यहां पर भी लोग एमवी एक्ट के नियमों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर कई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के दौड़ रहे हैं। कई बार डीलर की गलती से रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगने में हफ्ते-दो हफ्ते का वक्त लग रहा तो कई बार ग्राहक जिद कर के नई गाड़ी पर एप्लाई फॉर का पर्चा चिपकाकर सड़क पर उतर जाते हैं। जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। डीलरों की मनमानी और लोगों की जिद के चलते शहर में एमवी एक्ट का जमकर उल्लंघन हो रहा है। शहर में 75 से अधिक वाहन डीलर है। वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट के कोई वाहन सड़क पर नहीं उतारा जा सकता। पर ज्यादातर डीलर नियमों का पालन नहीं कर रहे। कई बार वाहन के रजिस्ट्रेशन में दो हफ्ते तक का समय लग जाता है। ऐसे में ग्राहक बिना सब्र किए वाहन सड़क पर उतार देते हैं। इसके कई नुकसान हैं। आगे पढ़िए

बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट वाले वाहन से अगर कोई एक्सीडेंट या अपराध होता है तो अपराधी को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे वाहन ट्रेस नहीं किए जा सकते। एएनपीआर कैमरे भी ओवरस्पीड, रेड लाइट जंप या रांग साइड से आने पर इनका चालान नहीं कर सकते। आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा कहते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन सड़क पर चलाने पर पांच हजार का चालान व नंबर प्लेट नहीं होने पर 500 रुपये के चालान का नियम है। वाहन डीलर के ट्रेड सर्टिफिकेट पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। नियम अनुसार ये वाहन डीलर की जिम्मेदारी है कि 7 दिन के भीतर वाहन के रजिस्ट्रेशन के साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगवा दे। नियम का उल्लंघन होने पर डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द किया जा सकता है।