उत्तराखंड: तीन बच्चों की मां को भगा ले गया मोहम्मद चांद, घटना के बाद क्षेत्र में बवाल

पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
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Ranikhet Mohd Chand: Mohammad Chand absconded with women in Ranikhet Uttarakhand
Image: Mohammad Chand absconded with women in Ranikhet Uttarakhand

अल्मोड़ा: उत्तराखंड की बहू-बेटियां समुदाय विशेष के युवकों के निशाने पर हैं। बीते दिनों लव जिहाद को लेकर पुरोला में जमकर बवाल हुआ, मामले में खूब राजनीति भी हुई।

Mohammad Chand absconded with women in Ranikhet

अब इसी तरह की घटना अल्मोड़ा के रानीखेत में हुई है। यहां समुदाय विशेष के युवक ने एक महिला को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। आरोपी युवक सैलून चलाता है। उस पर द्वाराहाट क्षेत्र की एक महिला को भगाने का आरोप लगा है। 40 वर्षीय महिला के तीन बच्चे हैं। आरोपी से उसकी जान पहचान अस्पताल में हुई। जब दोनों अपने-अपने रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए पहुंचे थे। घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में गुस्सा है। बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए आरोपी की दुकान में हंगामा भी किया। गुस्साई भीड़ दुकान में तोड़फोड़ करने वाली थी, लेकिन पुलिस के दखल से मामला शांत हो गया। आरोपी हेयर ड्रेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद रानीखेत में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल शनिवार को द्वाराहाट में रहने वाले एक शख्स ने रानीखेत कोतवाली में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि पत्नी रानीखेत जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि महिला आरोपी मो. चांद के साथ है।

People angry in ranikhet

पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। पूछताछ में महिला ने बताया कि मो. चांद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले ने रविवार को तूल पकड़ लिया। स्थानीय लोग बजरंग दल, भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे और आरोप लगाया कि आरोपी युवक महिला का धर्म परिवर्तन कराने की फिराक में था। लोगों ने आरोपी की दुकान के बाहर भी हंगामा किया। उधर बवाल के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं। आरोपी मो. चांद को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 366, 376, 506 भादवि और 3/5 उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं, महिला को नारी निकेतन भेजा गया है।