Uttarakhand: पतंजलि कर रहा लोगों की सेहत से खिलवाड़, कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

न्याय निर्णायक अधिकारी ने पतंजलि का पैक्ड शहद का नमूना जांच में फेल होने पर ऐक्शन लिया है। जिसके बाद उत्पाद विक्रेता गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40 हजार व सुपर स्टॉकिस्ट कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर रामनगर पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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Ram Dev Baba: Patanjali Honey Sample Fails Fine of One Lakh
Image: Patanjali Honey Sample Fails Fine of One Lakh

पिथौरागढ़: लगभग चार साल पहले जुलाई 2020 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के उत्पाद विक्रेता और रामनगर के डिस्ट्रीब्यूटर से पतंजलि शहद का नमूना एकत्रित किया गया था। जांच के दौरान पतंजलि के पैक्ड शहद का नमूना अधोमानक पाया गया। अर्थात वह मानकों पर पूरा नहीं उतरा।

Patanjali Honey Sample Fails: Fine of One Lakh

योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि देशभर में आयुर्वेदिक शुद्ध उत्पादों के लिए जानी जाती है। विदेशों में भी इनके कई सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन कई बार पतंजलि के प्रॉडक्ट शुद्धता की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते जिस कारण कोर्ट द्वारा उनपर लाखों का अर्थदंड लग चुका है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पतंजलि का शहद जांच में फेल होने के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।

मानक से अधिक पाया गया सुक्रोस

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा ने बताया कि चार साल पहले 30 जुलाई 2020 को खाद्य सुरक्षा विभाग ने संदेह के आधार पर उत्तराखंड के डीडीहाट स्थित गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि शहद का नमूना लिया था। यह नमूना रुद्रपुर के लैब में जांच के लिए भेजा गया। जांच के परिणामों में यह सामने आया कि शहद में सुक्रोज की मात्रा मानक से अधिक थी। शहद में सुक्रोज की मात्रा मानकानुसार पांच फीसदी की जगह 11.1 प्रतिशत (करीब दोगुने से अधिक) पाई गई, इससे शहद की गुणवत्ता पर सवाल उठा।

एक लाख का लगा जुर्माना

मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 नवंबर 2021 को पिथौरागढ़ के एडीएम न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया है। इसके परिणामस्वरूप अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल एक लाख अर्थदंड लगाया है। जिसमें गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40,000 रुपये जबकि सुपर स्टॉकिस्ट मै. कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पीरू मदारा, रामनगर, उत्तराखंड पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पतंजलि को चेतावनी

निर्माता कंपनी मै. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, हरिद्वार को उनकी फर्म के नाम से बाजार में बिक रही सामग्रियों की नियमित जांच नहीं करने और अधोमानक, मिसब्रांड खाद्य पदार्थों के जब्तीकरण के मामले में कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही, उन्हें अपनी फर्म के नाम से बिक रही सामग्रियों की नियमित जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा का कहना है कि अभियान जारी रहेगा।