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नैनीताल: छह साल बाद आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है और सजा सोमवार को सुनाई जाएगी। पति ने दहेज नहीं मिलने पर की थी पत्नी की हत्या।
यह मामला वर्ष 2018 का है जब नोएडा का एक व्यक्ति सद्दाम अपनी पत्नी तमन्ना को घुमाने के बहाने शादी के एक महीने बाद नैनीताल लाया था और उसने यहाँ पर उसका गाला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव को नैनीताल-भवाली मोटरमार्ग पर भूमियाधार के पास खाई में फेंक दिया। मामला पिछले 6 वर्षों से कोर्ट में चल रहा था जिसे अब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है।
महिला के भाई आसिफ खान निवासी लोनिवि नोएडा ने शव की शिनाख्त कर तल्लीताल थाने में 16 जनवरी 2018 को पति सद्दाम के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि तमन्ना की शादी 19 नवंबर 2017 को ग्रीन वैली फार्म हाउस साहिबाबाद, गाजियाबाद में सद्दाम के साथ हुई थी।
सद्दाम पुत्र उमर मोहम्मद फतेहपुर अट्टा, नोएडा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है। वह शादी के एक महीने बाद ही पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था जिस कारण वह अपने ससुराल में आकर रहने लगी। लेकिन वह पत्नी को बेहला-फुसलाकर उसे घुमाने के बहाने नैनीताल ले आया और यहाँ उसकी हत्या कर दी।
ज़िला शासकीय अधिवक्ता की ओर से आरोप साबित करने के लिए न्याायालय में 11 गवाह पेश किए गए और ठोस साक्ष्यों के आधार पर जिला कोर्ट ने सद्दाम को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया।