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देहरादून: नए जोड़ों को शादी के तीन माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा, जबकि पुराने जोड़ों के लिए यह अवधि छह माह होगी। इस प्रावधान को यूसीसी की नियमावली बनाने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुखता से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में संहिता की नियमावली के अंतिम चरण की समीक्षा और कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि शादी का पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। इसके तहत सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को शादी का पंजीकरण कराना होगा। तय समय सीमा के बाद पंजीकरण न करवाने वालों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
सचिव रतूड़ी और यूसीसी समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने बैठक में सभी विभागों को यूसीसी के नियमावली को अंतिम रूप देने के लिए सहयोग और समन्वय के निर्देश दिए। यूसीसी के तहत लागू होने की तारीख से पहले शादीशुदा जोड़ों को छह महीने का समय मिलेगा पंजीकरण करवाने के लिए, जबकि नई शादियों के लिए तीन महीने का समय होगा। दोनों श्रेणी में समय सीमा पूरी होने के बाद किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगाल, पंजीकरण के बाद यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है।