गढ़वाल: होटल में थूक लगाकर रोटी परोस रहा था शाहबाज, कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई कि जिंदगी भर याद रखेगा

रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले में आरोपी युवक पर अदालत ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर चार कंपनियों पर 12 लाख रुपये की कार्रवाई की गई है।
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उत्तरकाशी थूक जिहाद: Man Fined 1 Lakh for Spitting on Rotis in Restaurant
Image: Man Fined 1 Lakh for Spitting on Rotis in Restaurant

उत्तरकाशी: रेस्टोरेंट में थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी युवक पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला न्याय निर्णायक अधिकारी मुक्ता मिश्र की अदालत द्वारा सुनाया गया।

Man Fined ₹1 Lakh for Spitting on Rotis in Restaurant

दरअसल यह मामला पिछले साल अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब एक रेस्टोरेंट में विशेष समुदाय के युवक द्वारा रोटी बनाते समय उस पर थूक लगाने की शिकायत सामने आई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। शिकायत के बाद संबंधित विभाग ने जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी युवक शाहबाज खान के खिलाफ नवंबर माह में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी मानते हुए यह जुर्माना लगाया।

30 दिन में जमा करना होगा जुर्माना

अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपी को 30 दिनों के भीतर एक लाख रुपये का जुर्माना जमा करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो राशि की वसूली भूराजस्व के रूप में की जाएगी। इस मामले में सिर्फ आरोपी युवक ही नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कई कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई है। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने पर अमूल समेत गाजियाबाद, गुजरात और आगरा की चार कंपनियों पर कुल 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती

इस फैसले को खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। अदालत ने साफ कर दिया है कि खाने-पीने की चीजों में लापरवाही या गंदगी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।