Uttarakhand: उत्तराखंड में आज से 5 बड़े बदलाव लागू, सिलिंडर-शराब से टोल टैक्स तक; जानिए क्या-क्या बदला

Uttarakhand News: उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2026 से कई बड़े बदलाव लागू हुए हैं। LPG सिलेंडर महंगा, टोल टैक्स बढ़ा, शराब के दाम बढ़े और कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू किए गए हैं।
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new rules April 1: Major Changes in Uttarakhand from April 1
Image: Major Changes in Uttarakhand from April 1

देहरादून: Uttarakhand में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। इनका सीधा असर आम लोगों और पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर, टोल टैक्स और शराब के दाम बढ़ने के साथ ही कचरा प्रबंधन के नियम भी सख्त किए गए हैं।

Major Changes in Uttarakhand from April 1

तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है। Lachhiwala Toll Plaza पर भी टोल दरों में वृद्धि कर दी गई है। यह फैसला National Highways Authority of India द्वारा लिया गया है।

नई टोल दरें (रुपये में)

कार/जीप: 105 → 105 (रिटर्न 160)
हल्के व्यावसायिक वाहन: 170 → 175
बस/ट्रक: 355 → 360
तीन एक्सल वाहन: 385 → 395
भारी वाहन: 555 → 570
बड़े वाहन: 675 → 690
20 किमी दायरे का मासिक पास: 340 → 350 रुपये

पर्यटकों से वसूला जाएगा यूजर चार्ज

1 अप्रैल 2026 से राज्य में आने वाले पर्यटकों से यूजर चार्ज लिया जाएगा। यह नियम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत लागू किया गया है, ताकि पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सके।

शराब भी हुई महंगी

नए वित्तीय वर्ष से शराब के दामों में 10 से 20 रुपये तक की वृद्धि की गई है। हालांकि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से अंग्रेजी शराब पर लागू होगी, जबकि देशी शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कचरे को 4 श्रेणियों में बांटना अनिवार्य

गीला कचरा: रसोई व जैविक अपशिष्ट
सूखा कचरा: प्लास्टिक, कागज, कांच
स्वच्छता अपशिष्ट: डायपर, सैनिटरी पैड
हानिकारक कचरा: पेंट, दवाइयां, बल्ब
होटल और रेस्टोरेंट को भी कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।