Uttarakhand News: मसूरी में MDDA की बड़ी कार्रवाई: बस स्टैंड के पास 77 अवैध आवास सील, दो दिनों का अल्टीमेटम

मसूरी में एमडीडीए, प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने मैसानिक लॉज बस स्टैंड के पास अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 77 आवासों को सील कर दिया। तीन अन्य मामलों में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है।
Advertisement Cheapest Chardham Yatra 2026 Package? The Price Will Shock You!

Planning Chardham in 2026? These 5 Packages Are Getting Booked Fast

Example Ads Media
Mussoorie Breaking News: 77 Illegal Houses Sealed in Massive Mussoorie Operation
Image: 77 Illegal Houses Sealed in Massive Mussoorie Operation

देहरादून: मसूरी में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ा अभियान चलाया। मैसानिक लॉज बस स्टैंड के पास एमडीडीए, जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से कब्जा किए गए 77 आवासों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

77 Illegal Houses Sealed in Massive Mussoorie Operation

संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के बाद 77 आवासों को नियमानुसार सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। आगे पढ़िए..

तीन आवासों को मिला दो दिन का समय

उपजिलाधिकारी (एसडीएम) राहुल आनंद ने बताया कि तीन अन्य आवासों के संबंध में संबंधित पक्षों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।