उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दी है। नियमित कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये और पात्र दैनिक वेतनभोगियों को करीब 1,184 रुपये तक बोनस मिल सकता है।
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Image: Uttarakhand Government Announces Diwali Bonus for Employees
देहरादून: दीपावली के अवसर पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पात्र नियमित कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये तक बोनस दिया जाएगा।
Uttarakhand Government Announces Diwali Bonus for Employees
वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, बोनस का लाभ समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के साथ समूह 'ख' के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनका ग्रेड पे 4,800 रुपये तक है। पुनरीक्षित वेतनमान में यह वेतन स्तर लेवल-8 तक निर्धारित है। हालांकि, उत्पादकता से जुड़ी किसी अन्य बोनस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर मिलेगा बोनस
शासनादेश के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर बोनस दिया जाएगा। इसके लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम गणना सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। इसी आधार पर नियमित पात्र कर्मचारियों को अधिकतम करीब 6,908 रुपये का बोनस मिल सकेगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में शामिल किया है। छह दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में पिछले तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक हर साल कम से कम 240 दिन काम करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। आगे पढ़िए..
वहीं, पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन काम करने की शर्त रखी गई है। इन कर्मचारियों के लिए मासिक गणना की अधिकतम सीमा 1,200 रुपये निर्धारित की गई है। इस आधार पर उन्हें अधिकतम लगभग 1,184 रुपये बोनस मिल सकता है।
31 मार्च 2026 तक सेवा में होना जरूरी
बोनस पाने के लिए कर्मचारियों का 31 मार्च 2026 को सेवा में कार्यरत होना अनिवार्य है। साथ ही, इस तारीख तक कम से कम छह महीने की निरंतर और संतोषजनक सेवा पूरी करना भी जरूरी होगा। छह महीने से एक साल तक की सेवा वाले पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार आनुपातिक आधार पर बोनस दिया जाएगा।
इन संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
शासनादेश के अनुसार, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी निर्धारित नियमों के तहत बोनस मिलेगा। इसके अलावा, लाभ की स्थिति में स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरणों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। इसका भुगतान संबंधित निकाय और विकास प्राधिकरण अपने संसाधनों से करेंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों पात्र कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।