उत्तराखंड में अब आप एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, इन नियमों का पालन करना होगा

ग्रीन जोन में आवाजाही को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए हेल्थ चेकअप होगा लेकिन रेड जोन से ग्रीन जोन वाले जिले में जाने के लिए हेल्थ चेकअप के साथ होम क्वांरटीन की व्यवस्था भी की गई है। पढ़िए पूरी खबर
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Coronavirus Uttarakhand: Conditional permission for moving in district in uttarakhand
Image: Conditional permission for moving in district in uttarakhand

देहरादून: उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आप उत्तराखंड के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में सामान्य आवाजाही कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको शर्तों का पालन करना होगा। आवाजाही को लेकर सरकार सशर्त अनुमति देने जा रही है। अमर उजाला की खबर के मुताबिक आप रेड जोन से ग्रीन जोन में जा सकेंगे लेकिन इसके लिए आपको केंद्रीय गाइडलाइन का पालन करना होगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस बारे में अफसरों को निर्देश भी जारी किए हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार पर लगातार यह दबाव बना हुआ था कि उत्तराखंड के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में जाने की सहूलियत दी जाए। अब तक एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की व्यवस्था तय थी लेकिन यह व्यवस्था अब तक सिर्फ आवश्यक कार्य या फिर मेडिकल कारणों तक सीमित की गई थी। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत एक जिले से दूसरे जिले में जाने से पहले डॉक्टरी जांच करवाना अनिवार्य होगा। आगे पढ़िए...

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अगर आप में कोरोनावायरस का लक्षण नहीं मिलता है तो आपको एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति मिल सकती है। ऐसा सिर्फ ग्रीन जोन कैटेगरी के जिलों से ग्रीन जोन कैटेगरी के जिलों में जाने के लिए होगा। अगर आपको रेड जोन से ग्रीन जोन में जाना है तो उसके लिए केंद्रीय गाइडलाइन के तहत ही अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही की अनुमति पहले से दी जा रही थी लेकिन वो सिर्फ जरूरी कार्यों और आपात स्थिति में दी जा रही थी। अब एक जिले से दूसरे जिले में सामान्य आवाजाही को लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है। ग्रीन जोन में आवाजाही को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए हेल्थ चेकअप होगा लेकिन रेड जोन से ग्रीन जोन वाले जिले में जाने के लिए हेल्थ चेकअप के साथ होम क्वांरटीन की व्यवस्था भी की गई है। अंतिम निर्णय जिलाधिकारी के स्तर पर होगा।