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पौड़ी गढ़वाल: प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बदसलूकी के मामले लगातार सामने आ रहे है। बीते 15 अप्रैल को कोरोना से संबंधित जानकारी लेने के लिए घर-घर जाकर सर्वे कर रही एक आशा कार्यकर्ता से लोगों ने बदसलूकी की थी। क्वारेंटीन सेंटर में तैनात कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन नियमावली जारी कर दी है। इसके अनुसार अब प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मी से अभद्रता करने वाले को तीन महीने की सजा होगी। नियमावली में कहा गया है कि महामारी के दौरान अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया या सेवारत स्वास्थ्यकर्मी के साथ हिंसा होती है तो आरोपी को 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 50 हजार रुपये से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान भी है।