उत्तराखंड में एंट्री के लिए नए नियम लागू, ध्यान से पढ़िए नई गाइडलाइन

नए आदेश के तहत होम क्वारेंटीन से बचने के लिए उत्तराखंड आने वालों को अपने साथ चार दिन यानी 96 घंटे की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। एंटीजन टेस्ट के लिए यात्रियों के पास क्या ऑप्शन हैं, इसके बारे में आगे पढ़िए।
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Uttarakhand new guidelines: New guidelines for entry in uttarakhand
Image: New guidelines for entry in uttarakhand

देहरादून: उत्तराखंड आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये खबर जरूर पढ़ें। 21 सितंबर से राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं। शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में एंट्री के लिए कौन से नियमों का पालन करना होगा, ये जान लें। सबसे पहली जरूरी बात, उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उन्हें प्रदेश में एंट्री नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करते वक्त सभी जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे। जो लोग घूमने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्हें होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग करानी होगी।

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प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए सरकार हर संभव एहतियात बरत रही है। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। प्रदेश में एंट्री के वक्त चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सीमावर्ती जिलों के बस अड्डों पर एंटीजन टेस्ट होंगे। राज्य सरकार ने क्वॉरेंटीन के नियमों में भी कुछ रियायत दी है। नए आदेश के तहत उत्तराखंड आने वालों को अपने साथ चार दिन (96 घंटे) की कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। रिपोर्ट नहीं लाने पर एंट्री करने वालों का थर्मल टेस्ट किया जाएगा। जिसकी व्यवस्था संबंधित जिला प्रशासन करेगा। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। जिनके पास 96 घंटे की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी, उन्हें होम क्वारेटीन नहीं होना पड़ेगा। एंटीजन टेस्ट के लिए यात्रियों के पास क्या ऑप्शन हैं, इसके बारे में भी पढ़िए। यात्री चाहें तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सीमा चेक पोस्ट या आईसीएमआर अधिकृत कोविड टेस्टिंग लैब से एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं।

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इसके अलावा राज्य सरकार ने होटल प्रबंधकों से कहा है कि वो चाहें तो निजी लैब संचालकों से बातचीत कर पर्यटकों के एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था कर सकते हैं। टेस्ट का भुगतान पर्यटक को करना होगा। हर हाल में ये सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटक की प्रदेश में एंट्री से पहले उसका कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से हो जाए। अगर कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है तो इसकी सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन को देनी होगी। शनिवार की देर रात उत्तराखंड सरकार ने बाहर से आने वाले व्यक्तियों और पर्यटकों के लिए नए आदेश जारी किए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश 21 सितंबर से लागू होंगे।