उत्तराखंड आने के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, 5 आसान प्वॉइंट में समझिए पूरी गाइडलाइन

प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक-4 की संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है, हम आपको 5 आसान प्वॉइंट में समझा रहे हैं कि नई गाइडलाइन क्या है।
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Uttarakhand Guideline: Uttarakhand government released new guideline
Image: Uttarakhand government released new guideline

देहरादून: अनलॉक प्रोसेस के बाद लगातार लोगों को राहत देने को काम हो रहा है। ऐसे मेंम अब प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक 4 की संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है। तो आइए आपको आसान 5 प्वॉइंट में समझाते हैं कि आपको किन गाइडलाइन का पालन करना है।
1- अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के इच्छुक व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर रेजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
2- किसी कार्य विशेष हेतु 7 दिन तक की अवधि के लिए उत्तराखण्ड आने वालों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। 7 दिन से अधिक अवधि के लिए उत्तराखण्ड आने पर 10 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा।
3- इसके अतिरिक्त यदि कोई अपने साथ RT-PCR/ True NAT/ CBNAAT/ Antigen test की 96 घन्टे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं तो उन्हें क्वारेन्टाइन से छूट रहेगी।
4- उत्तराखण्ड से बाहरी राज्यों में जाने वाले व्यक्ति यदि 5 दिन के भीतर वापस आ जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन से छूट रहेगी। 5 दिन बाद या इससे ज्यादा अवधि में वापसी करने पर उन्हें कोविड टेस्ट कराने के साथ ही 10 दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा।
5- पर्यटकों के लिए होटल व होम स्टे की दो दिन की बुकिंग अनिवार्य की गई है। हालांकि, उन्हें भी 96 घंटे पहले की कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई बिना रिपोर्ट के आता है तो वह बार्डर या अन्य स्थानों पर जांच करा सकता है।

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