उत्तराखंड: अब उधम सिंह नगर जिले में भी लगा 7 दिन का कर्फ्यू..जारी हुए आदेश

उधम सिंह नगर में भी कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी हो गए हैं। डीएम रंजना राजगुरु ने ये आदेश जारी किए हैं।
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Corona Curfew Uttarakhand: Corona curfew in Udham Singh Nagar district
Image: Corona curfew in Udham Singh Nagar district

पौड़ी गढ़वाल: अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी हो गए हैं। डीएम रंजना राजगुरु ने ये आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत 26 अप्रैल से 3 मई तक उधम सिंह नगर के समस्त नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायतों के क्षेत्र अंतर्गत कोरोना कर्फ्यू रहेगा। हम आपको बता रहे हैं कि इस दौरान क्या खुलेगा और क्या नहीं। कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। फल सब्जी की दुकानें, डेयरी बेकरी मीट मछली की दुकाने, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशु चारा की दुकानें 4:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट रहेगी। हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। आगे पढ़िए

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शादी समारोह में प्रवेश करने के लिए सामुदायिक हॉल जाने वाले व्यक्तियों और वाहनों को आवाजाही में प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट देगी। औद्योगिक इकाइयों और इनके वाहनों और कार्मिकों को आने जाने की छूट होगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सरकार के अधीन सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। इलाज के लिए अस्पताल जा रहे लोगों को आवागमन में छूट रहेगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 26 अप्रैल को बाजार शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे और शाम 7:00 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।