श्रीनगर गढ़वाल में 3 मई तक लगा कोरोना कर्फ्यू, DM ने जारी किए आदेश

श्रीनगर में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण रोकथाम के लिए शहर में 3 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है।
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Srinagar curfew: Curfew in Srinagar Garhwal till 3 May
Image: Curfew in Srinagar Garhwal till 3 May

श्रीनगर गढ़वाल: बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर, कोटद्वार और मसूरी समेत कई शहरों में ये व्यवस्था पहले से लागू है। पौड़ी जिले की बात करें तो यहां कोटद्वार और नगर पंचायत क्षेत्र स्वर्गाश्रम-जौंक में पहले से ही कोविड कर्फ्यू लागू है। अब जिला प्रशासन ने श्रीनगर में कोविड कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने श्रीनगर नगर पालिका क्षेत्र में तीन मई तक कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया है। डीएम की तरफ से जारी आदेश में जिले के अन्य हिस्सों में 21 अप्रैल से पहले की कोविड गाइडलाइन के नियम जारी रहने की बात लिखी है। इस तरह नगर पालिका क्षेत्र श्रीनगर में 30 अप्रैल शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान कौन सी सेवाएं खुली रहेंगी, और कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी उनके बारे में भी जान लें।

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कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी, डेयरी, मांस-मछली विक्रेता, सरकारी राशन की दुकानें व पशुचारा दुकानें दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। इस क्षेत्र से हवाई, रेल व बस यात्रा करने वालों को छूट प्रदान की जाएगी। निजी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सिर्फ सरकारी सेवा व आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को ही क्षेत्र में आने-जाने की अनुमति होगी। कोविड टीकाकरण और इलाज के लिए जा रहे लोगों के वाहनों को भी छूट दी जाएगी। कर्फ्यू वाले इलाके में शादी समारोह में 50 लोग और शवदाह संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं। फैक्ट्री कर्मचारियों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी की छूट मिलेगी। पेट्रोल पंप, दवा की दुकानें, बैंक व डाकघर पूरे समय खुले रहेंगे। श्रीनगर में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते दिन यहां खिर्सू समेत अलग-अलग इलाकों में 54 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।