उत्तराखंड के 4 जिलों में 6 मई की सुबह 5:00 बजे तक यह कर्फ्यू लगाया गया है। सभी जिलों में जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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Komal Negi
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Image: Curfew extended in 4 district of Uttarakhand till 6 May
देहरादून: उत्तराखंड से आज की एक बड़ी खबर सामने आई है उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया है कि इन जिलों में 6 मई की सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। माना जा रहा है कि पौड़ी, टिहरी में भी जल्द आदेश जारी होंगे। पिछले आदेश के मुताबिक इस कर्फ्यू को कल ही खत्म होना था लेकिन इसे अब 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं की दुकान ही खुली रहेंगी। कर्फ्यू को उन सभी जगहों में आगे बढ़ाया गया है जहां 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया था। इस दौरान क्या खुलेगा और क्या नहीं..ये भी जान लीजिए। कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। फल सब्जी की दुकानें, डेयरी बेकरी मीट मछली की दुकाने, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशु चारा की दुकानें 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट रहेगी। हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी। आगे पढ़िए
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शादी समारोह में प्रवेश करने के लिए सामुदायिक हॉल जाने वाले व्यक्तियों और वाहनों को आवाजाही में प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 20 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट देगी। औद्योगिक इकाइयों और इनके वाहनों और कार्मिकों को आने जाने की छूट होगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सरकार के अधीन सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। इलाज के लिए अस्पताल जा रहे लोगों को आवागमन में छूट रहेगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे।