उत्तराखंड: 5 जिलों में 10 मई तक सख्त कर्फ्यू..सिर्फ दो दिन खुलेंगी राशन की दुकानें..पढ़िए नियम

इस वक्त उत्तराखंड के 5 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, और पौड़ी गढ़वाल में 10 मई तक सख्त कोरोनावायरस कर्फ्यू लगा दिया गया है।
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Uttarakhand curfew: Curfew in 5 districts of Uttarakhand till 10 May
Image: Curfew in 5 districts of Uttarakhand till 10 May

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोनावायरस से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। माना जा रहा था कि 5 मई को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। मीटिंग में लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं हुआ लेकिन कुछ जिलों में 10 मई तक सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त उत्तराखंड के 5 जिले देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, और पौड़ी गढ़वाल में 10 मई तक सख्त कोरोनावायरस कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा चमोली में 9 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। ऐसे में क्या खुलेगा और क्या नहीं..ये भी हम आपको बता रहे हैं।
फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट, मछली, अंडे तथा पशु चारे से संबंधित दुकानें 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
राशन, सरकारी, सस्ता गल्ला की दुकानें सिर्फ बृहस्पतिवार और शनिवार को 12:00 बजे तक खुली रह सकेंगी।
निर्माण कार्य, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें सिर्फ बृहस्पतिवार और शनिवार को 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति के अलावा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
शादी और संबंधित समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।
निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिकों मजदूरों तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
वास्तविक रुप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
कोरोनावायरस टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी।
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