कोरोनावायरस संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए उत्तराखँड के 11 जिलों में कर्फ्यू घोषित हो गया है। पढ़िए पूरी खबर
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Komal Negi
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ये ट्रेक्स गूगल मैप पर भी नहीं मिलेंगे! केदार हिमालय के छुपे हुए रास्ते
प्रकृति से जुड़ने और आत्मिक शांति पाने का अवसर। केदार हिमालय की वो यात्राएं जो ज़िंदगी भर याद रहती हैं।
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Image: Curfew in 11 districts of Uttarakhand till 10 May
देहरादून: माना जा रहा था कि उत्तराखँड में पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। दरअसल कोरोना ने इस कदर अपने पैर पसार दिए हैं कि कुछ सूझते ही नहीं बन रहा। कल ही सरकार ने उत्तराखंड के देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में पूर्ण कर्फ्यू का ऐलान किया था। पहले ये कर्फ्यू 6 मई सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया था। इसके अलावा बाकी जिलों के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दिया गया था। इसके मद्देनज़र देर शाम को पौड़ी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर के जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों के नगर निकायों, कस्बों व ग्रामीण बाजारों में भी पूर्ण कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा खबर है कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में गुरुवार यानी आज फैसला लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस कर्फ्यू के दौरान क्या खुलेगा और क्या नहीं। ये भई हम आपको आगे बता रहे हैं।
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फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट, मछली, अंडे तथा पशु चारे से संबंधित दुकानें 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
राशन, सरकारी, सस्ता गल्ला की दुकानें सिर्फ बृहस्पतिवार और शनिवार को 12:00 बजे तक खुली रह सकेंगी।
निर्माण कार्य, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें सिर्फ बृहस्पतिवार और शनिवार को 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
पेट्रोल पंप और गैस आपूर्ति के अलावा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी।
शादी और संबंधित समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।
निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिकों मजदूरों तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
वास्तविक रुप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
कोरोनावायरस टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी।