उत्तराखंड में 3 दिन के अंतराल पर 14 मई को किराना स्टोर खोले गए थे। नई गाइडलाइन में इस अंतराल को बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया है। दून में अब किराना स्टोर 21 मई को खुलेंगे।
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Komal Negi
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Image: Curfew Guideline in Uttarakhand till 25 May
देहरादून: प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। 25 मई की सुबह छह बजे तक प्रदेश में सख्त कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। उधर देहरादून जिले के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। 18 मई से 25 मई तक लागू कर्फ्यू में प्रतिबंध और कड़े किए गए हैं। अब किराना स्टोर 21 मई को सुबह 7 से 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इस तरह उत्तराखंड में किराना स्टोर अब छह दिन के अंतराल पर खोले जाएंगे। इससे पहले उत्तराखंड में 14 मई को तीन दिन के गैप के बाद किराना स्टोर खोलने की अनुमति दी गई थी। देहरादून के लोगों को लगा कि शायद 18 मई को भी किराना स्टोर खोलने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दून में ये पहली बार होगा जब किराना स्टोर छह दिन के अंतराल पर खुलेंगे। डीएम डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
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आदेश के मुताबिक उत्तराखंड में फल-सब्जी, दूध और सरकारी राशन की दुकानें पहले की तरह रोजाना सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। पशु चारे और इससे जुड़े प्रतिष्ठान भी 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट और होटल खाने की होम डिलीवरी कर सकते हैं। परचून का सामान भी होम डिलीवरी के जरिए भेजा जा सकता है। दून में जरूरी सेवाओं जैसे बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। निजी वाहनों का संचालन बंद रहेगा। अन्य राज्यों और शहरों से बस, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले लोगों को आवाजाही की छूट रहेगी। शहर के भीतर टाटा मैजिक, मैक्सी कैब, ऑटो, सिटी बस और विक्रम का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। उधर देहरादून डीएम डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस और सभी उप जिलाधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आगे पढ़िए पूरी गाइडलाइन
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उत्तराखंड में 18 मई से प्रात 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू मान्य होगा।
अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e pass आवेदन पर दिया जाएगा।
बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई।
यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है वाहन के 50 फीसदी की क्षमता अनुमन्य होगी।
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी।
Up की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उद्योगों के लिये मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।