उत्तराखंड में 1 जून तक कर्फ्यू, 28 मई को खुलेंगी दुकानें..2 मिनट में पढ़िए पूरी गाइडलाइन

कर्फ्यू 1 जून सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या नहीं इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं।
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Uttarakhand curfew: Complete guidelines for Uttarakhand curfew
Image: Complete guidelines for Uttarakhand curfew

चमोली: उत्तराखंड में तीसरे चरण का कर्फ्यू शुरू हो चुका है। यह कर्फ्यू 1 जून सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या नहीं इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं।
राज्य में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा। पहली या दूसरी डोज़ लेने के लिए आवागमन हेतु आपको रजिस्ट्रेशन मैसेज दिखाना होगा।
विवाह समारोह को स्थगित किया जाना अगर संभव न हो तो अधिकतम 20 लोगों को भी सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इन सभी लोगों को अपनी आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी साथ में रखनी होगी।
शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे।
समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति जारी रहेगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
राशन की दुकान किराने के सामान की दुकान जनरल स्टोर 28 मई प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
मदिरा की दुकानें एवं बार अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट साथ में लानी होगी। आगे पढ़िए

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बाहरी राज्य से उत्तराखंड में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव आ रहे हैं प्रवासियों को गांव में स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक रहना होगा। आइसोलेशन पूरा होने के बाद कोरोनावायरस के लक्ष्ण परिलक्षित न होने पर वे अपने घर जा सकते हैं।
कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, मार्केट और मंडी में सैनिटाइजेशन करवाना होगा।
चिकित्सा, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवाएं 24 घंटे संचालित होंगी।
डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र समेत दवाओं की दुकानें संचालित होंगी।
फार्मास्युटिकल्स और मेडिकल रिसर्च लैब के अलावा कोरोनावायरस संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान संचालित होंगे।
पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति संचालित होती रहेगी।
बैंक शाखाएं सुबह 10:00 बजे से 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।
सहकारी वित्तीय समितियां खुली रहेंगी।
सब्जी, फल, डेयरी और दूध, मांस, चिकन, मछली की दुकानें सुबह 8:00 से 11:00 बजे तक ही खुली रहेंगी।
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों से केवल होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी।