शासन द्वारा पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम आपको पॉइंट दर पॉइंट समझा रहे हैं कि इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है।
-
Komal Negi
-
Advertisement
Triyuginarayan - World’s Most Divine Wedding Destination
Couples are choosing the sacred land of Lord Shiva’s wedding to begin their own love stories.
Example Ads Media
Image: Curfew guidelines issued in Uttarakhand on June 28
देहरादून: उत्तराखंड में अभी कोरोनावायरस संक्रमण खत्म नहीं हुआ है इसलिए कर्फ्यू अगले 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। 6 जुलाई सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इसके लिए शासन द्वारा पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम आपको पॉइंट दर पॉइंट समझा रहे हैं कि इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है।
कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर आपको जाने हेतु छूट मिलेगी।
कोरोनावायरस संक्रमण की संख्या में कमी आ रही है। इसे देखते हुए विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि सभी को आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी है।
शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित हो सकते हैं।
समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति रहेगी।
राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो कि 18 साल से ऊपर के विद्यार्थियों को कोचिंग देते हैं, वह कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करते हुए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ हो सकेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क और अन्य सुविधाओं को पर्यटन के लिए खोले जा सकेंगे। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। आगे पढ़िए
यह भी पढ़ें - अगर बाहर से उत्तराखंड आ रहे हैं तो ये नियम जरूर पढ़ें, कहीं मुश्किल में न पड़ जाएं आप
सभी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी।
सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एवं सोमवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
राज्य में सभी जिम कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करते हुए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम और खेल के मैदान 18 साल से ऊपर वाले खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण हेतु 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जायेंगे।
सभी सब्जियों की दुकानें, दूध की डेरिया, मिठाई की दुकानें और फूलों की दुकानें रोजाना सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेगी।
रविवार को बाजार बंद रहेंगे इन दिनों सभी जगह सैनिटाइजेशन कहां काम होगा।
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, और ढाबे सिर्फ 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।
नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे रात 10:00 से 7:00 और 6:00 बजे तक बंद रहेंगे।
होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल का इस्तेमाल 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ शुरू किए जाने की अनुमति है।
देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले सभी यात्रियों को rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य है।