हम आपको पॉइंट दर पॉइंट समझा रहे हैं कि इस बार कर्फ्यू में क्या-क्या छूट दी गई है। आप भी पढ़िए
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Komal Negi
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Image: complete guideline of curfew in uttarakhand
देहरादून: उत्तराखंड में कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर शासन द्वारा कंपलीट गाइड लाइन जारी कर दी गई है। हालांकि इस बार आम लोगों को कई तरह की छूट मिली है। हम आपको पॉइंट दर पॉइंट समझा रहे हैं कि इस बार कर्फ्यू में क्या-क्या छूट दी गई है।
कर्फ्यू के दौरान राज्य में वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी रहेगा।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को कोरोनावायरस नेगेटिव रिपोर्ट के साथ शामिल होने की अनुमति होगी।
शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित हो सकते हैं।
समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति जारी रहेगी।
राज्य के सभी कोचिंग संस्थान 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोल सकेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर और वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क कोरोनावायरस प्रोटोकॉल के साथ खुले जायेंगे। आगे पढ़िए
बाहर से राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पहले की कोरोनावायरस नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा।
सभी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष सेवा स्वास्थ्य सेवा यथावत संचालित रहेंगी।
सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी बाजार सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुले रहेंगे। साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।
राज्य के सभी जिम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान 18 साल के ऊपर वाले खिलाड़ियों के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
सब्जियों की दुकान, दूध की डेरी, मिठाई की दुकान और फूलों की दुकान समय 8:00 से 7:00 बजे तक खुलेंगे।
होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबे 50 फ़ीसदी को बता के साथ खुलेंगे।