उत्तराखंड में कर्फ्यू अब 20 जुलाई सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान क्या खुलेगा और क्या नहीं यह भी हम आपको बता रहे हैं।
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Komal Negi
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Image: Curfew in Uttarakhand till July 20
देहरादून: जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उत्तराखंड में कर्फ्यू बढ़ने वाला है। अब इस खबर की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड में कर्फ्यू बढ़ा लिया गया है और वह भी पूरे 1 हफ्ते के लिए। उत्तराखंड में कर्फ्यू अब 20 जुलाई सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान क्या खुलेगा और क्या नहीं यह भी हम आपको बता रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन दिखाने पर आपको वाहन में जाने हेतु छूट दी जाएगी।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं लेकिन उनके पास rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए।
शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पाठ्यक्रम जारी रहेगा।
18 साल से ऊपर के विद्यार्थियों हो या अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग संस्थान खुलेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर और वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क और अन्य जनोपयोगी सुविधाओं को पर्यटन और वन प्रबंधन के लिए खोला जाएगा।
राज्य के पर्यटक स्थलों में भीड़ को देखते हुए सामाजिक दूरी मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा।
उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर रिपोर्ट लानी होगी।
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समस्त स्वास्थ्य सेवाएं, आयुष सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी।
सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुले रहेंगे।
साप्ताहिक बंदी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार होगी।
उत्तराखंड में सभी जिम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
सभी शॉपिंग मॉल 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलेंगे।
सभी खेल संस्थान स्टेडियम और खेल के मैदान 18 साल से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 विदेशी क्षमता के साथ खुलेंगे।
सभी सब्जियों के दुकाने, दूध की डेरी, मिठाई की दुकान और फूलों की दुकान दैनिक रूप से खुलेगी।
राज्य के अलग-अलग पर्यटक स्थलों में वीकेंड में हो रही भीड़ का आकलन करते हुए उसके नियंत्रण हेतु इन पर्यटक स्थलों को क्षमता एवं वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कितने प्रतिशत को आवाजाही की अनुमति दी जा सकती है इसका निर्णय जिलाधिकारी अपने हिसाब से लेंगे।
होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबों को 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।