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देहरादून: उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा भर्ती में अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत दे दी है। लगातार अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही कि बेसिक शिक्षा भर्ती में आवेदन करने के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंक वाला नियम हटाया जाए। आखिरकार अब फीसदी अंक लाने वाला क्राइटेरिया हट चुका है। जी हां, जिन भी अभ्यर्थियों के स्नातक में 50 फीसदी से कम हैं अब वह भी बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के मध्य नजर शिक्षा विभाग ने इस बात की अनुमति दे दी है। विभिन्न याचिकाओं में शामिल सभी बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने इस बाबत सभी डीईओ बेसिक को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों ने जिन जिन जिलों में आवेदन किया है उनको चयन प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले बेरोजगार भी बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने इसकी अनुमति दे दी। विभिन्न याचिकाओं में शामिल सभी बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा।