उत्तराखंड: DM रंजना को हाईकोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, अब हर हाल में देना होगा जवाब

उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा DM Udham Singh Nagar IAS Ranjana Rajguru को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। पढ़िए पूरी खबर
Advertisement Secret Himalayan Treks Near Kedarnath You’ve Never Heard Of

Trails once used by sages, locals, and shepherds. Ideal for travelers seeking silence over social media fame.

Example Ads Media
DM Udham Singh Nagar IAS Ranjana Rajguru: Contempt notice issued to DM Udham Singh Nagar IAS Ranjana Rajguru
Image: Contempt notice issued to DM Udham Singh Nagar IAS Ranjana Rajguru

उधमसिंह नगर: उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है DM Udham Singh Nagar IAS Ranjana Rajguru को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। जी हां उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा डीएम रंजना राजगुरु को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर उधम सिंह नगर जिले की जिला अधिकारी आईएएस रंजना राजगुरु को नोटिस जारी किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु को कहा था कि याचिकाकर्ताओं के मुआवजा संबंधी प्रत्यावेदन को 4 सप्ताह के भीतर निस्तारित करें। 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी डीएम रंजना राजगुरु द्वारा याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं किए। इस वजह से याचिकाकर्ताओं ने जिलाधिकारी के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। आगे पढ़िए पूरा मामला

दरअसल जिला उधम सिंह नगर के शिवराजपुर पट्टी के राम सिंह समेत 40 अन्य लोगों ने पूर्व में याचिका दायर की थी और बताया था कि उनके खेतों के ऊपर से 33000 किलो वाट की बिजली की लाइन जा रही है। इस वजह से उनके खेतों के यूकेलिप्टस और तमाम दूसरे पेड़ काटे गए हैं। जो पेड़ काटे गए उनका मुआवजा 200 और 500 के बीच उन्हें दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बरेली जोन में यह मुआवजा उन्हें दोगुने रेट पर स्वीकृत किया था। उन्होंने अपनी याचिका में बरेली जोन द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाए जाने की बात कही थी। इस मामले में कोर्ट ने पहले ही डीएम रंजना राजगुरु को मुआवजा संबंधित आवेदन निस्तारित करने के आदेश दिए थे। 4 सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं किए गए। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने DM Udham Singh Nagar IAS Ranjana Rajguru को अवमानना नोटिस जारी किया है।