हाईकोर्ट के आदेश के बाद LT teacher recruitment प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है।
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कोमल नेगी
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Image: High Court bans LT teacher recruitment in Uttarakhand
नैनीताल: शिक्षक बनने की राह देख रहे युवाओं का सपना टूटता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चल रही एलटी ग्रेड टीचर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। जिससे 1431 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है।
LT Teacher Recruitment in Uttarakhand
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से एलटी ग्रेड टीचर्स के 1431 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई गई थी। आयोग की ओर से परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। 9 मार्च से 23 मार्च तक चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होना था, लेकिन ऐसा होने से पहले ही कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। एलटी भर्ती प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में घिरी है। लंबे समय से कला वर्ग में भर्ती का मामला कोर्ट में चल रहा है। भर्ती पर रोक लगी हुई है, और अब नया विवाद सामने आ गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिजिकल एजुकेशन यानी कि व्यायाम शिक्षक के अभ्यर्थी के द्वारा कोर्ट में किसी सवाल को लेकर मामला दायर किया गया था।
जिसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए फिलहाल पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर 9 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच जिन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन होना था, उस पर अग्रिम आदेशों तक रोक जारी रहेगी। भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी बेहद निराश हैं। दूसरी ओर एलटी से प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन की वजह से खाली होने वाले पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के प्रमोशन का अंतिम प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इसके साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए भर्ती का प्रस्ताव बनाना भी शुरू कर दिया है। एलटी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सबकी निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं।