पुलकित आर्य के सिर चढ़ गया था रसूख का नशा, NO ENTRY ZONE में भरता था उड़ान

राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक छोटा सा ड्रोन भी आसमान में बिना अनुमति के नहीं उड़ाया जा सकता, लेकिन पुलकित यहां पैराग्लाइडिंग करता था।
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ankita bhandari case uttarakhand: Ankita Bhandari Murder Case Pulkit Arya Paragliding
Image: Ankita Bhandari Murder Case Pulkit Arya Paragliding

ऋषिकेश: अंकिता हत्याकांड के बाद आरोपी पुलकित आर्य की दबंगई और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के किस्से लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक वीडियो से जुड़ा है।

Ankita Bhandari Murder Case Updates

जिसमें पुलकित आर्य अपने साथियों संग राजाजी टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग करते हुए दिख रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र एशियन हाथी का सबसे बड़ा गलियारा और बाघ संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है, जहां नियमानुसार कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाल में सामने आए एक वीडियो में आरोपी पुलकित आर्य यहां खुलेआम पैराग्लाइडिंग करता दिखा। ये वीडियो एक यूट्यूबर महिला ने बनाया था। हवा में उड़ान भरते पुलकित की पुष्टि विभाग के ही एक वन दारोगा ने भी की है। निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एक छोटा सा ड्रोन भी आसमान में बिना अनुमति के नहीं उड़ाया जा सकता। इसी तरह गंगा भोगपुर मल्ला क्षेत्र से सटा एक विशाल भूखंड मवेशियों की चारागाह के रूप में जाना जाता है..आगे पढ़िए

यहां आसमान में पैराग्लाइडिंग की हिमाकत तो कोई सत्ता के गलियारे में अच्छी पैठ रखने वाला रसूखवाला ही कर सकता है। पुलकित का पैराग्लाइडिंग करने वाला जो वीडियो सामने आया है, वो जून में एक महिला ने बनाया था। जो कि यहां घूमने आई थी। वीडियो में दिख रहा शख्स पुलकित ही है, इस बात की पुष्टि तत्काल समय में यहां तैनात वन दारोगा ने की है। महेंद्र नाम के इस अधिकारी ने बताया कि जब इस बात की जानकारी मिली तो वह मौके पर जांच के लिए गए थे। तब तक यह व्यक्ति आसमान से नीचे उतरकर अपना सामान पैक कर चुका था। यह व्यक्ति पुलकित आर्य ही था, जिसे मौके पर सख्त चेतावनी दी गई थी उसके बाद वह नहीं दिखा। मामले को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने कहा कि पार्क क्षेत्र या इसके आसपास इस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। वीडियो की जांच कराई जा रही है। इसके बाद पार्क अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी।