उत्तराखंड में कबाड़ बन जाएंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन, लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी..आप भी पढ़िए

स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकारी वाहनों की उम्र तय कर दी गई है। अगले साल 1 अप्रैल तक जो भी वाहन 15 साल पूरे कर लेंगे, वह सीधे स्क्रैप में जाएंगे।
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Image: uttarakhand 15 year old government vehicle scrap

देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी विभागों में चल रहे 15 साल से पुराने वाहन जल्द ही कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे।

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्यों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार स्क्रैप पॉलिसी एक अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। इसके तहत केंद्र के सभी सरकारी विभाग, राज्य सरकार और उसके विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, परिवहन निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों में सरकारी वाहनों की आयु सीमा 15 साल तय कर दी जाएगी। अगले साल 1 अप्रैल तक जो भी वाहन 15 साल पूरे कर लेंगे, वह सीधे स्क्रैप में जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने के लिए हर जिले में कम से कम तीन कबाड़ केंद्र भी खोलेगी। इसके तहत सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे, जिसमें उत्तराखंड ने भी अपना प्रस्ताव भेजा है।

स्क्रैप पॉलिसी के तहत एक अप्रैल 2023 से सभी तरह के भारी व्यावसायिक वाहनों को अनिवार्य तौर पर फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि प्राइवेट वाहनों के लिए यह व्यवस्था जून 2024 से लागू होगी। अब केंद्र की ओर से उत्तराखंड सरकार को ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन भेजा गया है। सचिव, परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का सरकारी गाड़ियों की ऊपरी आयु सीमा 15 साल करने और इसके बाद कबाड़ में भेजने से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है। हम इस पर मंथन करने के बाद केंद्र को अपना सुझाव भेजेंगे। बता दें कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की नई स्क्रैप पॉलिसी (कबाड़ नीति) एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। इसके तहत 15 साल की उम्र पूरी कर चुके सरकारी वाहन कबाड़ बन जाएंगे।