शादी में बैंड बजाने वाले रखें इन बातों का ध्यान, कहीं हल्द्वानी में पुलिस चालान काटकर आपका न बजा दे बैंड-
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अनुष्का ढौंडियाल
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Image: Police guidelines for marriage in Haldwani
हल्द्वानी: उत्तराखंड में शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी इन दिनों शादियों के कारण जाम के साथ ही कई और परेशानियों से भी जूझ रहा है।
Police guidelines for marriage in Haldwani
इन समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए हल्द्वानी पुलिस ने कुछ नियम और कानून बनाए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए पुलिस ने बैंक्वेट हॉल प्रबंधकों, डीजे संचालकों, बैंड बाजा संचालकों के साथ आगामी शादी समारोह में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में बैठक की। इसमें एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बैंकट हॉल प्रबंधकों को बताया गया कि ट्रैफिक से बचने के लिए वह अपने बैंकट हॉल में निर्धारित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करें। यदि किसी के पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है तो वह किसी अन्य स्थान में पार्किग व्यवस्था कराएंगे। इसी के साथ पुलिस ने बैंक्वेट हॉल व बैंड संचालक को यह आदेश दिए हैं कि 10 बजे से पहले बारात बैकेट हॉल में आ जाए, जिससे यातायात व्यवस्था बनी रहे। वहीं बैंकेट हॉल प्रबंधक, हॉल में कार्य कर रहे कैटरिंग, डीजे, बैंड संचालक और सदस्यों का सत्यापन करवा लें। सत्यापन न करने वाले प्रबंधकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
वहीं डीजे संचालकों को निर्देशित किया गया कि वह 10 बजे के बाद किसी भी कीमत में डीजे नहीं बजाएंगे तथा माननीय न्यायालय की गाइडलाइन का कोठरता से पालन करेंगे। डीजे संचालकों के द्वारा बताया गया कि शादी समारोह में लड़के एवं लड़की पक्ष से मेहमानों के द्वारा 10ः00 बजे के बाद अगर डीजे चलाने का दबाव बनाया जाता है तो संचालकों को तत्काल डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचित करने को कहा गया। बैंड बाजा संचालकों से अपील की गई कि आतिशबाजी करने से पूर्व अग्निशमन इकाई से परमिशन लेना अनिवार्य है। यदि बारात में सड़क पर किसी व्यक्ति द्वारा शराब पीकर डांस कर यातायात प्रभावित किया जाता है या फिर किसी प्रकार की हादसा होता है उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बैण्ड/बैंक्वेट हाल संचालकों की होगी।