गढ़वाल में जिला पंचायत अध्यक्ष ने खेल कर दिया! गंभीर घोटालों का आरोप..दर्ज हुआ केस

उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गंभीर घोटालों के हैं आरोप
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deepak biljwan: Uttarkashi Zila Panchayat adhyaksh Deepak Biljwan Case
Image: Uttarkashi Zila Panchayat adhyaksh Deepak Biljwan Case

उत्तरकाशी: जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं।

Uttarkashi Deepak Biljwan Case

उनके खिलाफ गबन सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल बीती दो जनवरी को शासन ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी थी। बिजल्वाण पर विकास कार्यों में घोर वित्तीय अनियमितता और घपलेबाजी का आरोप है। आरोपी के खिलाफ एसआईटी जांच की गई थी। नवंबर 2022 में एसआईटी ने जांच पूरी करने के बाद शासन से मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी लेकिन शासन ने जांच में कुछ जरूरी तथ्य शामिल करने के निर्देश दिए थे। हाल में जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमिता की पुष्टि होने पर पुलिस ने शासन से बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। आगे पढ़िए

बीती 3 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कराए जाने संबंधी शासन का पत्र उत्तरकाशी पुलिस को मिल गया था। जिस पर शुक्रवार देर शाम पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला पंचायत से मामले से संबंधित मूल दस्तावेजों को कब्जे में लिया जाएगा और जल्द विवेचना पूर्ण कर ली जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण पर बिना कार्य कराए ही कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों को भुगतान करने का आरोप है। शिकायत मिलने पर शासन ने पहले उत्तरकाशी के जिलाधिकारी और फिर मंडलायुक्त से जांच कराई। जांच में प्रथमदृष्ट्या आरोप सही पाए गए। अनुमति मिलने पर पुलिस ने दीपक बिजल्वाण के खिलाफ 420 (धोखाधड़ी), 406 (सरकारी धन का गलत प्रयोग), 409 (गबन) व आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र रचने) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।