Liquor banned in wedding ceremony in Uttarkashi शादी में शराब परोसी तो लगेगा 51 हजार का जुर्माना, उत्तराखंड की इस ग्राम पंचायत ने सुनाया निर्णय
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अनुष्का ढौंडियाल
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Image: Liquor banned in wedding in Uttarkashi Gram Panchayat Siri
उत्तरकाशी: उत्तरकाशी के धौंतरी गाजणा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिरी में शादी विवाह समारोह में शराब पर प्रतिबंध रहेने का निर्णय जारी किया गया है।
Liquor banned in wedding ceremony in Uttarkashi
इसको लेकर रविवार को ग्राम प्रधान जीतम रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और सभी वार्ड सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित किया। निर्णय के अनुसार जो भी व्यक्ति व परिवार विवाह व अन्य समारोह में शराब पिलाएगा उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उस परिवार के समारोह में गांव को कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा। शराब पर प्रतिबंध का नियम ग्राम पंचायत सिर, राजस्व गांव ढुंग, कोनगढ़, वाल्या धौन्तरी में होगा। ग्राम प्रधान जीतम रावत ने बताया कि इस निर्णय को लेकर ग्रामीणों तथा महिला मंगल में खुशी है। आगे पढ़िए
अगर किसी भी परिवार के शादी विवाह एवं चूडाकर्म संस्कार आदि समारोह में शराब पाई गई या उसकी शिकायत मिली तो उसके कार्यक्रम में कोई भी ग्रामवासी शमिल नहीं होगा। संबंधित परिवार 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मगर सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह निर्णय क्यों लिया गया। ग्राम प्रधान ने बताया कि शादी ब्याह के माहौल में लोग शराब पीकर हंगामा करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं जिससे माहौल खराब होता है। आगे उन्होंने कहा कि शराब पीना हानिकारक है, शराब के नशे से परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पूर्व में जिन शादी व समारोह में शराब परोसी गई वहां ग्रामीणों के आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिससे ग्रामसभा में डर का माहौल बना है। इन्ही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।