आरोपियों के साथ पहले भी मारपीट की घटना हो चुकी है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कोटद्वार को छावनी में बदल दिया गया था।
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कोमल नेगी
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Image: Ankita Bhandari case accused presented in court
कोटद्वार: उत्तराखंड को हिलाकर रख देने वाले अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज तीनों आरोपियों की एडीजे कोर्ट में पेशी हुई।
Ankita Bhandari case accused presented in court
तीनों आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर बहस हुई। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पहले भी आरोपियों के साथ मारपीट की घटना हो चुकी है। इस तरह की घटना दोबारा न हो इसके लिए कोटद्वार को छावनी में बदल दिया गया था। कोर्ट के मुख्य गेट को बंद रखा गया। सिर्फ मामलों से संबंधित लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई। कांग्रे स कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई। आगे पढ़िए
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने पुलकित पर धारा 354 यथावत रखी है। सौरभ, भास्कर व अंकित पर दर्ज छेड़छाड़ की धारा 354 को हटा दिया गया। इसके अलावा तीनों पर धारा 302, 201 व देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। पुलकित व अंकित की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि 18 सितंबर 2023 को वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 23 सितंबर को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप है कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित अंकिता पर देह व्यापार का दबाव बना रहा था, विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई।