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Hidden Gem Treks of Kedar Himalaya You Must Explore Once in Life
Peaceful and untouched trekking routes away from the crowds. Hidden trails where nature still remains raw and pure.
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नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऐलान किया है। नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया है।
हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि नैनीताल शहर से दो हफ्ते के भीतर पैडल रिक्शा हटा दिए जाएं। उनके स्थान पर कम से कम 50 ई रिक्शा चलाने के आदेश सरकार को दिए हैं। ये ऐलान नैनीताल में लग रहे जाम को लेकर किया गया है। लगातार लग रहे जाम की वजह से नैनीताल शहर हांफ रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो नैनीताल को दूसरा जोशीमठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद नैनीताल की माल रोड की शान रहा पैडल रिक्शा अब इतिहास बन जायेगा। आगे पढ़िए
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नैनीताल में ट्रैफिक जाम की समस्या पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता प्रभा नैथानी की स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने तत्काल इन रिक्शों को बंद करने के आदेश दिए। कोर्ट का मानना है कि इस बड़े बदलाव से नैनीताल में लगने वाला ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। अधिवक्ता प्रभा नैथानी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और शहर में हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या से अवगत कराया था। इस पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और सुनवाई करके नैनीताल को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए आदेश दिया। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई अगस्त पहले सप्ताह में होगी।