Advertisement
Hidden Gem Treks of Kedar Himalaya You Must Explore Once in Life
Peaceful and untouched trekking routes away from the crowds. Hidden trails where nature still remains raw and pure.
Example Ads Media
देहरादून: राजधानी देहरादून से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पूर्व सैनिक के ऊपर नाबालिग के साथ शादी का ढोंग रचकर दुष्कर्म का आरोप लगा है।
आरोप है कि पूर्व सैनिक में नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने शादी के नकली पेपर्स बनाए और शादी का स्वांग रचा। उसके बाद उसने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया और उसपर गर्भपात कराने के लिए भी प्रेशर डालता रहा। पूर्व सैनिक को न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 45 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल जनवरी 2019 में एक नाबालिग ने कैंट कोतवाली में तहरीर दी थी कि वह अपनी दीदी के घर कैंट क्षेत्र में आई हुई थी। यहां उसकी मुलाकात उद्यान मार्ग विकासनगर निवासी सेना के जवान संदीप बीसी से हुई थी। संदीप भी अपनी बहन के घर आता जाता रहता था। दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन आरोपित उसे घुमाने के लिए मसूरी ले गया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। आगे पढ़िए
इसके बाद आरोपित आए दिन शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने लगा। इसी बीच नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग ने जब यह बात आरोपित को बताई और शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपित ने अपनी बहन के कमरे में पंडित को बुलाकर शादी का ढोंग रचा। यहां तक कि उसने शादी करने का एक शपथपत्र भी बनाया इसके बाद आरोपित ने किशन नगर में किराए पर कमरा लिया और नाबालिग को कुछ समय अपने साथ रखा। जब नाबालिग पांच महीने की गर्भवती हो गई तो आरोपित ने बच्चा गिराने का दबाव बनाया और उसे दवाई खिलाई। लेकिन गर्भपात नहीं हो पाया।मगर नाबालिग को इस बीच पता लगा कि व्यक्ति पर उसने आंख मूंदकर भरोसा किया और उसके साथ शादी की वह दरअसल पहले से ही शादीशुदा है। उसने इस मामले की शिकायत थाने में दी। वहीं आरोपित की मां ने पीड़िता को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी और उसे रुपयों का लालच दिया, लेकिन वह नहीं मानी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी संदीप को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।